टीएसपी क्षेत्र की आपत्तियां भी एक सप्ताह में
जयपुर/बांसवाडा।। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में आश्वस्त किया कि जनजाति उपयोजना (टीएसपी) क्षेत्र में नर्स ग्रेड द्वितीय एवं एएनएम की भर्ती टीएसपी-एससी, टीएसपी-एसटी की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर की जाएगी।
श्री राठौड़ ने शून्यकाल में इस मामले पर उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने सोमवार को ही नर्स ग्रेड द्वितीय एवं एएनएम पदों के लिए 14 हजार 200 सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की है। उन्होंने बताया कि 26 फरवरी, 2013 को इस भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे गए थे। इनमें एनआरएचएम कर्मियों के लिए एक, दो एवं तीन साल की सेवावधि पूरी करने पर क्रमशः 10, 20 एवं 30 बोनस अंक देने का प्रावधान किया गया था। यह मामला हाईकोर्ट में चला गया और आदेश दिया गया कि इसमें एक, दो एवं तीन साल के लिए क्रमशः 5, 10 और 15 बोनस अंक ही दिए जा सकते हैं। इस मामले में तत्कालीन राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर की।
उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने नीतिगत निर्णय करते हुए एसएलपी वापस ले ली और भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया। उन्होंने बताया कि जनसंख्या के अनुपात के आधार पर टीएसपी-एसटी के लिए 45 प्रतिशत एवं टीएसपी-एससी के लिए 5 प्रतिशत पद आरक्षित हैं और इसी आधार पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में परिवेदनाएं 29 मार्च तक दी जा सकती है। राज्य सरकार ने आने वाली परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए मिशन निदेशक एनआरएचएम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की कमी-खामी पाई गई, तो उसे ठीक किया जाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के हक प्रभावित नहीं हों, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
श्री राठौड़ ने बताया कि राज्य में 36 हजार 599 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया भी आगामी 30 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।
श्री राठौड़ ने शून्यकाल में इस मामले पर उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने सोमवार को ही नर्स ग्रेड द्वितीय एवं एएनएम पदों के लिए 14 हजार 200 सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की है। उन्होंने बताया कि 26 फरवरी, 2013 को इस भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे गए थे। इनमें एनआरएचएम कर्मियों के लिए एक, दो एवं तीन साल की सेवावधि पूरी करने पर क्रमशः 10, 20 एवं 30 बोनस अंक देने का प्रावधान किया गया था। यह मामला हाईकोर्ट में चला गया और आदेश दिया गया कि इसमें एक, दो एवं तीन साल के लिए क्रमशः 5, 10 और 15 बोनस अंक ही दिए जा सकते हैं। इस मामले में तत्कालीन राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर की।
उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने नीतिगत निर्णय करते हुए एसएलपी वापस ले ली और भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया। उन्होंने बताया कि जनसंख्या के अनुपात के आधार पर टीएसपी-एसटी के लिए 45 प्रतिशत एवं टीएसपी-एससी के लिए 5 प्रतिशत पद आरक्षित हैं और इसी आधार पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में परिवेदनाएं 29 मार्च तक दी जा सकती है। राज्य सरकार ने आने वाली परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए मिशन निदेशक एनआरएचएम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की कमी-खामी पाई गई, तो उसे ठीक किया जाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के हक प्रभावित नहीं हों, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
श्री राठौड़ ने बताया कि राज्य में 36 हजार 599 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया भी आगामी 30 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।
नर्सिंगकर्मी भर्ती में आपत्तियों का निस्तारण होगा-चिकित्सा मंत्री
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा है कि नर्सिंगकर्मियों की भर्ती को लेकर यदि कोई आपत्ति है, तो एक सप्ताह की समयावधि में प्रस्तुत करें। चिकित्सा विभाग ऎसी आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करेगा। श्री राठौड़ ने जारी एक वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी एरिया) के अभ्यर्थियों को भी यदि नर्सिंगकर्मियों की भर्ती के सम्बंध में कोई आपत्ति है, तो वे भी एक सप्ताह में अपनी आपत्ति विभाग को प्रस्तुत करें, जिनका निस्तारण अनुसूचित क्षेत्र के लिए बने सेवा नियमों में निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा है कि नर्सिंगकर्मियों की भर्ती को लेकर यदि कोई आपत्ति है, तो एक सप्ताह की समयावधि में प्रस्तुत करें। चिकित्सा विभाग ऎसी आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करेगा। श्री राठौड़ ने जारी एक वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी एरिया) के अभ्यर्थियों को भी यदि नर्सिंगकर्मियों की भर्ती के सम्बंध में कोई आपत्ति है, तो वे भी एक सप्ताह में अपनी आपत्ति विभाग को प्रस्तुत करें, जिनका निस्तारण अनुसूचित क्षेत्र के लिए बने सेवा नियमों में निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।