चेक बाउंस होने पर धारक के क्षेत्र में होगा मामला दर्ज
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चेक बाउंस होने पर धारक के क्षेत्र में होगा मामला दर्ज

    नई दिल्ली।। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरूवार को बाउंस हुए चेक के मामले से संबंधित लेनदेन लिखित अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे एक बार फिर चेक के बाउंस होने की स्थिति में चेक धारक पर उसी क्षेत्र में मामला दर्ज करना संभव होगा। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि मामले की चेक जारी करने वाली शाखा से किया जाना चाहिए। 
   कैबिनेट की यह पहल चेक बाउंस के बाद मामले दर्ज करने के लिए न्यायाधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए की गई है। केंद्र ने कहा कि एनआई अधिनियम का उद्देश्य चेक के उपयोग को प्रोत्साहित करना तथा इसकी विश्वसनीयता को बढ़ाना है ताकि सामान्य व्यावसायिक लेनदेन तथा भुगतान की जिम्मेदारी को सुनिश्चित किया जा सके।