झारखंड में जुलाई से लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून : सरयू
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झारखंड में जुलाई से लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून : सरयू

   रांची।। झारखंड में एक जुलाई से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी प्रावधान प्रभावी रहेंगे। यह ध्यान रखा जा रहा है कि पूरी प्रणाली पारदशी हो और इसमें किसी भी स्तर पर लीकेज की गुंजाईश न हों। खाद्य और आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कर्नाटक के खाद्य और आपूर्ति मंत्री दिनेश गुंडूराव और कर्नाटक के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह बातें कहीं। श्री राय ने कहा कि झारखंड में जुलाई से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है कि वे छत्तीसगढ़, कर्नाटक एवं बिहार राज्य में संचालित प्रणाली के बेहतर अनुभवों को साझा करें और झारखंड की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उन्हें समाहित करें।
    कर्नाटक में अपनायी गयी कार्य प्रणाली पूरी तरह से डिजिटाइज्ड हैं और राशन ढोने वाले वाहनों तथा जनवितरण प्रणाली की दुकानों को जीपीएस सिस्टम से मॉनीटर किया जा रहा है। खाद्यान्न वितरण के लिए प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक पूरे कर्नाटक में विशेष अभियान चलाया जाता है एवं शेष दिवसों में 8 बजे सुबह से 8 बजे रात्रि तक राशन की दुकानें खुली रहती हैं, जहां बायोमिट्रिक प्रणाली से ही खाद्यान्न का उठाव और वितरण शत-प्रतिशत किया जा रहा है। श्री राय ने संबंधित सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिये कर्नाटक के खाद्य आपूर्ति मंत्री दिनेश गुंडूराव के प्रति आभार जताया। उन्होंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से कर्नाटक की खाद्य एवं आपूर्ति व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित करने के लिये कर्नाटक राज्य के विभागीय पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। बैठक में कर्नाटक के आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति, एसएस पट्टनाचेट्टी, वरीय उपनिदेशक एमसी गंगाधर, उपनिदेशक (आईटी) नरेन्द्र और मापतौल नियत्रंक एसआर वेंकटेश उपस्थित थे।