ये 16 अधिकार हर भारतीय के जन्मसिद्ध अधिकार हैं, जिन्हें आपको हर हाल में जानना चाहिए
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ये 16 अधिकार हर भारतीय के जन्मसिद्ध अधिकार हैं, जिन्हें आपको हर हाल में जानना चाहिए

      भारत एक समृद्ध और विकासशील देश है. देश की न्याय व्यवस्था भी काफी सुदृढ़ है. आमतौर पर बहुत से लोगों को अपने अधिकारों के और उनसे जुड़े कानूनों के बारे में नहीं पता होता है, जिस कारण वो बुरी तरह फंस जाते हैं और उनको तगड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. आइये आज आपको ऐसे ही 16 कानूनों से रु-ब-रु करवाते हैं, जिनका उल्लंघन करना बहुत भारी पड़ सकता है.


1. अगर आपके घर में रखे गैस सिलिंडर में अचानक से विस्फोट हो जाता है तो आप इसके लिए 40 लाख रुपए तक के हर्जाने की मांग कर सकते हैं. यह हर भारतीय का कानूनी अधिकार है.


2. आजकल हमारे देश में हर कंपनी में छोटे-बड़े मौके पर और किसी काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवाने के लिए तोहफ़े देने का चलन हो गया है. लेकिन हम आपको बता दें कि कंपनी में तोहफ़ा देना और किसी से तोहफ़ा लेना कानूनन जुर्म होता है. इसे रिश्वत लेने और देने के रूप में देखा जाता है. सरकार ने 2010 में इसके लिए एक कानून बनाया था जिसके तहत अगर आप किसी कंपनी में किसी को तोहफा देते हैं या तोहफा लेते हैं तो आप पर कानूनी कार्यवाई हो सकती है.

3. महिलाओं के लिए क़ानून है कि एक महिला को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए महिला पुलिस अधिकारी को ही आना होगा. इसके विपरीत अगर किसी महिला को कोई पुरुष पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है तो ये एक अपराध है. ऐसा करने पर पुरुष पुलिस अधिकारी के ऊपर कानूनी कार्यवाई हो सकती है. इसके अलावा अगर किसी महिला को शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है तो वो महिला पुलिस स्टेशन आने से साफ़ मना कर सकती है.


4. साल 1961 में Income Tax Act के अंतर्गत एक नियम बनाया गया था. इस नियम के तहत टीआरओ (Tax Recovery Organization) के ऑफिसर्स के पास टैक्स न देने की स्थिति में आपको गिरफ़्तार करने का पूरा अधिकार है. साथ ही उनकी इज़ाजत के बिना आप जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं.


5. हमारे देश में जहां कारों और मोटरसाइकिलों की भरमार है, वहीं बहुत से लोग साइकिल से चलते हैं. लेकिन क्या आपको साइकिल से जुड़े इस नियम के बारे में पता है? Motor Vehicle Act के अंतर्गत साइकिल और रिक्शा नहीं आते, इसलिए साइकिल चलाने वालों को Vehicle Act के नियमों का पालन नहीं करना पड़ता.

6. महिलाओं को अपनी कोई शिकायत दर्ज़ कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है. हाल ही में दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के लिए एक नया नियम बनाया है जिसके अंतर्गत महिलाएं घर बैठे ई-मेल के ज़रिये अपनी शिकायत दर्ज़ करवा सकती हैं.

7. लिव-इन रिलेशनशिप की बात आते ही बहुत से लोग आपको अपराधी की तरह देखने लगते हैं. जबकि भारतीय कानून के अनुसार लिव-इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है, बल्कि क़ानून के अनुसार ये पूरी तरह से वैध है. लेकिन एक बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये कि अगर लिव-इन रिलेशनशिप में बच्चे का जन्म होता है तो उसका माता-पितां की प्रॉपर्टी पर पूरा-पूरा अधिकार होगा.


8. हमारे देश में चुनाव का समय आते ही गाड़ियों पर अलग-अलग पार्टियों के प्रचार के लिए बैनर और झंडे लग जाते है. देश में क़ानून है कि अगर कोई पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान आपकी गाड़ी किराये पर लेना चाहे तो ले सकती है और उसके लिए आपको किराया भी मिलेगा.


9. भारत में ट्रैफिक नियमों के अनुसार नियम तोड़ने पर एक दिन में एक ही बार आपका चालान कटेगा, बार-बार नहीं. जैसे अगर हेलमेट न पहनने के लिए आपका एक बार चालान कट गया है तो फिर पूरे दिन में कोई दूसरा ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपका चालान नहीं काट सकता है और न ही आपसे जुर्माना ले सकता है.


10. एक नियम यह भी है कि आप बाज़ार में किसी भी वस्तु की MRP (Maximum Retail Price) पर मोल-भाव कर सकते हैं. जैसे कि अगर किसी सामान पर उसका मूल्य 500 रुपए लिखा है, तो आप मोल-भाव करके 400 रुपए में भी खरीद सकते हैं.


11. भारतीय क़ानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे लेकर आपको वापस नहीं देता है, तो आप उसके खिलाफ़ अदालत में शिकायत दर्ज़ करें. यह आपका कानूनी अधिकार है कि तीन साल के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन देकर अदालत में मामला दर्ज़ करा सकते हैं.

12. आपने कई बार देखा होगा कि लोग सार्वजनिक जगहों पर आपत्तिजनक या अश्लील हरकतें कर रहे हैं. अगर आप किसी को ऐसा करते देखें तो उसको बताएं कि भारतीय कानून में सार्वजानिक जगहों पर अश्लील हरकतें करने के लिए कम से कम 3 महीनों की सजा का प्रावधान रखा गया है.
13. अगर आपने एक साथ एक से अधिक नियमों को तोड़ा है या उनका उल्लंघन किया है तो पुलिस हेड-कांस्टेबल आपका चालान काट सकता है. लेकिन एक पुलिस हेड-कांस्टेबल उस अपराध के लिए आपका चालान नहीं काट सकता जिसका जुर्माना 100 रुपए से ज़्यादा हो.


14. पुलिस एक्ट के अनुसार राज्य का पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहेगा. अगर राज्य के किसी भी कोने में आधी रात में कोई घटना या अपराध होता हैं तो पुलिस अधिकारी यह नहीं बोल सकता की वो ड्यूटी पर नहीं है, क्योंकि भारतीय पुलिस एक्ट के अनुसार एक पुलिस वाला बिना वर्दी के भी ड्यूटी पर होता है.

15. भारत में बने हिन्दू गोद और रख-रखाव एक्ट के अनुसार अगर आप हिन्दू हैं और आपका एक बच्चा है तो आप दूसरा बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं. इसके अलावा अगर आपका कोई बच्चा नहीं है तो आप खुद से 21 साल छोटे बच्चे को ही गोद ले सकते हैं.


16. अगर पति-पत्नी के बीच Sex Relation ठीक नहीं हैं, तो आप इस बात के आधार पर तलाक ले सकते हैं.