एटीएम यूजर्स के लिए यह खबर अहम साबित हो सकती है। ऐसा कई बार होता है कि जब एटीएम से पैसे निकालते समय आपके अकाउंट से पैसे तो कट जाते हैं, लेकिन मशीन से पैसे नहीं आते। ऐसी स्थिति में आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं ऐसी स्थिति में आप अपने बैंक से रोजाना 100 रुपए की पेनल्टी भी वसूल सकते हैं।
आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक अगर ट्रांजेक्शन फेल होने की शिकायत मिलने के 7 दिन के अंदर बैंक ग्राहक के अकाउंट में वापस क्रेडिट नहीं करता है तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत बैंक को 100 रुपए प्रति दिन के हिसाब से ग्राहक को पेनल्टी देनी होती है।
पेनल्टी पाने के लिए अपनाए ये तरीका
-ट्रांजेक्शन फेल होने के 30 दिन के अंदर ही अकाउंट स्टेटमेंट के साथ शिकायत करें। बैंक को कार्ड की डिटेल, अकाउंट नंबर, एटीएम आईडी या लोकेशन और ट्रांजेक्शन की तारीख और समय जरूर दें। ध्यान रखें अपने कार्ड का या अन्य कोई भी पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर न करें।
-ब्रांच मैनेजर से बैंक की मोहर और साइन के साथ शिकायत की रिसीविंग कॉपी लेना न भूलें। इसकी कॉपी के जरिए आप पेनल्टी के 100 रुपए प्रति दिन ले सकेंगे।
-शिकायत करने के बाद अगर 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा न आए तो एनेक्जर-5 फॉर्म भरकर मैनेजर को दें।
-बैंक एनेक्जर-5 फॉर्म भर कर जमा करने की तारीख से पेनल्टी गिनी जाएगी। आपके अकाउंट में आपकी राशि के साथ ही यह पेनल्टी जोड़ कर आपको दी जाएगी।
जैसे कि आपके अकाउंट से 20000 रुपए कटे, लेकिन मशीन से यह रकम नहीं निकली। अगर आपने 10 अप्रैल को एनेक्जर-5 फॉर्म भर कर जमा किया है और आपका पैसा 20 अप्रैल को वापस आया है तो आपके खाते में 21000 रुपए आएंगे। इसमें 10 दिन के लिए 1000 रुपए की पेनल्टी शामिल होगी। वहीं, अगर बैंक पेनल्टी का पैसा न दे तो आरबीआई के बैंकिंग ऑम्बड्समैन को ऑनलाइन शिकायत करें। इसके लिए https://secweb.rbi.org.in/BO/precompltindex.htm पर लॉग ऑन करें। फोन पर भी शिकायत की जा सकती है।
आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक अगर ट्रांजेक्शन फेल होने की शिकायत मिलने के 7 दिन के अंदर बैंक ग्राहक के अकाउंट में वापस क्रेडिट नहीं करता है तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत बैंक को 100 रुपए प्रति दिन के हिसाब से ग्राहक को पेनल्टी देनी होती है।
पेनल्टी पाने के लिए अपनाए ये तरीका
-ट्रांजेक्शन फेल होने के 30 दिन के अंदर ही अकाउंट स्टेटमेंट के साथ शिकायत करें। बैंक को कार्ड की डिटेल, अकाउंट नंबर, एटीएम आईडी या लोकेशन और ट्रांजेक्शन की तारीख और समय जरूर दें। ध्यान रखें अपने कार्ड का या अन्य कोई भी पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर न करें।
-ब्रांच मैनेजर से बैंक की मोहर और साइन के साथ शिकायत की रिसीविंग कॉपी लेना न भूलें। इसकी कॉपी के जरिए आप पेनल्टी के 100 रुपए प्रति दिन ले सकेंगे।
-शिकायत करने के बाद अगर 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा न आए तो एनेक्जर-5 फॉर्म भरकर मैनेजर को दें।
-बैंक एनेक्जर-5 फॉर्म भर कर जमा करने की तारीख से पेनल्टी गिनी जाएगी। आपके अकाउंट में आपकी राशि के साथ ही यह पेनल्टी जोड़ कर आपको दी जाएगी।
जैसे कि आपके अकाउंट से 20000 रुपए कटे, लेकिन मशीन से यह रकम नहीं निकली। अगर आपने 10 अप्रैल को एनेक्जर-5 फॉर्म भर कर जमा किया है और आपका पैसा 20 अप्रैल को वापस आया है तो आपके खाते में 21000 रुपए आएंगे। इसमें 10 दिन के लिए 1000 रुपए की पेनल्टी शामिल होगी। वहीं, अगर बैंक पेनल्टी का पैसा न दे तो आरबीआई के बैंकिंग ऑम्बड्समैन को ऑनलाइन शिकायत करें। इसके लिए https://secweb.rbi.org.in/BO/precompltindex.htm पर लॉग ऑन करें। फोन पर भी शिकायत की जा सकती है।