नागरिक अधिकार पत्र (Citizen Charter)
1. आपकी दी हुई सूचना पर एफ.आई.आर./ एन.सी.आर. नि:शुल्क दर्ज की जाती है व इसकी एक प्रति आपको नि:शुल्क प्रदान कर उस पर तत्काल कार्यवाही की जाती है।
2. थाने पर दी गई किसी सूचना / प्रार्थना पत्र की प्रति अवश्य प्राप्त करें।
3. पुलिस दूसरे थाने की घटना / गलत सूचना कहकर आपकी एफ.आई.आर./ एन.सी.आर. दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है।
4. आपके द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमें की विवेचना समाप्त होने पर परिणाम की लिखित सूचना आपको निशुल्क प्रदान की जाती है।
5. मृतक के परिवार द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
6. पुलिस आपको बिना बताये गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
7. गिरफ्तारी की स्थिति में आपको अपना वकील रखने का अधिकार है तथा यह पुलिस का दायित्व है कि वह आपकी गिरफ्तारी की सूचना आपके परिजनों को दें।
8. महिलाओं की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं की जा सकती है। (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में कानून के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी)
9. बच्चों और महिलाओं को पूछताछ हेतु थाने पर नहीं बुलाया जायेगा।
10. आपसे पूछताछ करने वाले जनपदीय कार्यकारी अधिकारी वर्दी में होंगे और उनके नेम प्लेट साफ प्रदर्शित होंगे। कोई भी पुलिस अधिकारी पूछताछ के समय अपने पहचान पत्र अवश्य साथ रखेंगें।
नागरिकों को प्रदत्त सुविधायें
1. आपके पासपोर्ट शस्त्र लाइसेंस पी.वी.आर., एम.वी.आर., जी.आर., सी.वी.आर., कार्यक्रमों के आयोजन सम्बनधी प्रार्थना पत्र आदि के सत्यापन के लिये आवेदक को थाने आने की आवश्यक्ता नहीं है।
2. यातायात चालान सम्बन्धी सभी कागजातों का शमन क्षेत्राधिकारी कार्यालय / अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 07 कार्य दिवस के अन्दर होता है तथा बाद शमन कागजात भी वहीं से प्राप्त होते हैं। थाना स्तर के कर्मचारी द्वारा थाने पर अनावश्यक रूप से आपको बुलाया नहीं जायेगा।
प्रत्येक थाने पर प्रत्येक माह में 02 बार थाना दिवस का आयोजन होता है जिसमें राजस्व विभाग के साथ साथ विद्युत / नगर निगम, जल संस्थान आदि विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं। ऐसे जन समस्यायें जिनका निराकरण पुलिस एवं अन्य शासकीय विभागों के समन्वय से ही हो सकता है, उनके सम्बन्धित आवेदन थाना दिवस पर ही किया जाय।
1. आपकी दी हुई सूचना पर एफ.आई.आर./ एन.सी.आर. नि:शुल्क दर्ज की जाती है व इसकी एक प्रति आपको नि:शुल्क प्रदान कर उस पर तत्काल कार्यवाही की जाती है।
2. थाने पर दी गई किसी सूचना / प्रार्थना पत्र की प्रति अवश्य प्राप्त करें।
3. पुलिस दूसरे थाने की घटना / गलत सूचना कहकर आपकी एफ.आई.आर./ एन.सी.आर. दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है।
4. आपके द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमें की विवेचना समाप्त होने पर परिणाम की लिखित सूचना आपको निशुल्क प्रदान की जाती है।
5. मृतक के परिवार द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
6. पुलिस आपको बिना बताये गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
7. गिरफ्तारी की स्थिति में आपको अपना वकील रखने का अधिकार है तथा यह पुलिस का दायित्व है कि वह आपकी गिरफ्तारी की सूचना आपके परिजनों को दें।
8. महिलाओं की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं की जा सकती है। (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में कानून के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी)
9. बच्चों और महिलाओं को पूछताछ हेतु थाने पर नहीं बुलाया जायेगा।
10. आपसे पूछताछ करने वाले जनपदीय कार्यकारी अधिकारी वर्दी में होंगे और उनके नेम प्लेट साफ प्रदर्शित होंगे। कोई भी पुलिस अधिकारी पूछताछ के समय अपने पहचान पत्र अवश्य साथ रखेंगें।
नागरिकों को प्रदत्त सुविधायें
1. आपके पासपोर्ट शस्त्र लाइसेंस पी.वी.आर., एम.वी.आर., जी.आर., सी.वी.आर., कार्यक्रमों के आयोजन सम्बनधी प्रार्थना पत्र आदि के सत्यापन के लिये आवेदक को थाने आने की आवश्यक्ता नहीं है।
2. यातायात चालान सम्बन्धी सभी कागजातों का शमन क्षेत्राधिकारी कार्यालय / अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 07 कार्य दिवस के अन्दर होता है तथा बाद शमन कागजात भी वहीं से प्राप्त होते हैं। थाना स्तर के कर्मचारी द्वारा थाने पर अनावश्यक रूप से आपको बुलाया नहीं जायेगा।
प्रत्येक थाने पर प्रत्येक माह में 02 बार थाना दिवस का आयोजन होता है जिसमें राजस्व विभाग के साथ साथ विद्युत / नगर निगम, जल संस्थान आदि विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं। ऐसे जन समस्यायें जिनका निराकरण पुलिस एवं अन्य शासकीय विभागों के समन्वय से ही हो सकता है, उनके सम्बन्धित आवेदन थाना दिवस पर ही किया जाय।
(जनहित में जारी)