लखनऊ/ उत्तर प्रदेश।। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में रविवार से पॉलिथीन पर प्रतिबंध लागू हो गया है. जानकारी के मुताबिक अगर एक सितंबर से कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित पॉलिथीन बैग या प्लास्टिक के सामान के साथ पाया गया तो उसे एक हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं इसका उल्लंघन करने पर पुलिस धारा- 151 के तहत शांतिभंग में कार्रवाई करके गिरफ्तारी भी हो सकती है.
पॉलिथीन के इस्तेमाल को रोकने के लिए चलाया अभियान
गौरतलब है कि लखनऊ पुलिस और प्रशासन पिछले कई महीने से शहर में पॉलिथीन के इस्तेमाल को रोकने के लिए अभियान चला रहे हैं. जिसके चलते जिले के बहुत सारे पॉलिथीन निर्माता और इस्तेमाल करने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई की जा चुकी है. बावजूद इसके शहर में अभी पॉलिथीन का और प्लास्टिक के बने खतरनाक उत्पादों का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है.
प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दिए आदेश
इससे पहले गृह विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में पिछले सोमवार ही आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 31 अगस्त के बाद अगर लखनऊ के किसी भी क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचे जाने की खबर मिली तो संबंधित थानाध्यक्ष, नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी, वाणिज्य कर के क्षेत्रीय अफसर तथा सम्बन्धित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्राधिकारी को संयुक्त रूप से जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
अवस्थी ने कहा कि रोक के बावजूद राजधानी के चौक, ठाकुरगंज, कैसरबाग, अलीगंज, अमीनाबाद, आशियाना, नगराम, गोसाईगंज, मलीहाबाद और काकोरी क्षेत्रों में पॉलिथीन की चोरी-छुपे बिक्री हो रही है. एक सितबंर से वह खुद इन क्षेत्रों में जाकर देखेंगे कि पाबंदी का पालन किया जा रहा है या नहीं.