कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई.. जेपी सीमेंट पर लगाया साढ़े तीन करोड़ का जुर्माना..
Headline News
Loading...

Ads Area

कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई.. जेपी सीमेंट पर लगाया साढ़े तीन करोड़ का जुर्माना..

Image result for bhilai jaypee cement par laga 3 karod ka jurmanaझूठी जानकारी देने का मामला.. 
30 दिनों में जमा करना होगा जुर्माने की राशि..
   भिलाई/झारखण्ड।। नगर निगम भिलाई के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने जेपी सीमेंट पर साढ़े तीन करोड़ का जुर्माना लगाया है। सम्पत्तिकर की वास्तविक विवरणी नहीं देने पर और देय राशि जमा नहीं करने पर नोटिस जारी किया है।
   बता दें कि जेपी सीमेंट द्वारा वर्ष 2016 से 2019 के लिये प्रस्तुत की गई स्व-विवरणी असत्य एवं अपूर्ण पाई गई है! निगम द्वारा जब जेपी सीमेंट से संबंधित भवनों/भूमियों के उपलब्ध विवरणों के आधार पर परीक्षण किया गया तो यह पाया गया कि निर्धारित सम्पत्तिकर व्यावसायिक जोन के अनुसार गणना ही नहीं की गई है तथा वास्तविक देय कर से कम की राशि जमा की गई है जिसकी अंतर की राशि 10 प्रतिशत से अत्यधिक है।
   नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 के अधीन एवं छग नगर पालिका नियम 1977 के नियम 11 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत झूठी थी। जब निगम के द्वारा पुर्नगणना की गयी तो 69 लाख 1330 रूपए का अंतर प्राप्त हुआ। इस अंतर की राशि का पांच गुना शास्ति निर्धारित करने के पश्चात 3 करोड़ 45 लाख 6650 रूपए की शास्ति जेपी सीमेंट को अधिरोपित की गयी है।
   जेपी सीमेंट को दिए गए नोटिस में लेख किया गया है कि देय अंतर की राशि व अधिरोपित राशि नोटिस प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर निगम कोष में जमा कर रसीद प्रस्तुत करें अन्यथा निर्धारित अवधि के भीतर देय अंतर की राशि व अधिरोपित राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार एकतरफा वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

Post a Comment

0 Comments