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पत्नी का किसी और से प्रेम संबंध पति के लिए मानसिक उत्पीड़न : हाईकोर्ट

   नई दिल्ली।। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले को सुनते हुए कहा है कि पत्नी का अगर किसी और मर्द से प्रेम संबंध है तो ये इस आधार पर पति तलाक ले सकता है। अदालत ने कहा पत्नी का विवाहोत्तर संबंध पति के लिए मानसिक उत्पीड़न है। अदालत ने ये टिप्पणी महिला की अर्जी पर की। महिला ने अपनी अर्जी में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इसमें उसके पति ने इस आधार पर तलाक लिया था क्योंकि उसका किसी और से संबंध था। कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज कर दिया।
     टीओआई के मुताबिक, जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस मंजरी नेहरू कौल की डिविजन बेंच ने कहा कि अगर इसे क्रूरता नहीं माना जाएगा तो क्रूरता की असली परिभाषा क्या होगी, कोर्ट को भी इसका अंदाजा नहीं है। पत्नी का किसी और से संबंध मानसिक तौर पर उत्पीड़न करना ही है। महिला ने गुरुग्राम फैमिली कोर्ट के शादी को खत्म करने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। शादी को इस आधार पर तोड़ने का फैसला सुनाया गया कि महिला का किसी और शख्स के साथ अफेयर था और इसके चलते पति तनाव में था। फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए महिला ने हाईकोर्ट में अपील की।
    पति ने बताया कि उसकी पत्नी का किसी और शख्स के साथ अफेयर है और मेसेज-ईमेल के रूप में इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत भी हैं। शख्स ने कहा कि वह काफी तनाव में आ गया था। उसने कहा कि उसने अपनी शादी को बचाने के काफी प्रयास किया लेकिन असफल रहा।
    दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आकलन किया कि शादी में उत्पीड़न की सटीक परिभाषा देना संभव नहीं है। कोर्ट ने यह भी पाया कि महिला ने दूसरे शख्स के साथ बात करना स्वीकार किया और पति से माफी भी मांगी।

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