इंदौर।। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की आर्थिक राजधानी इंदौर (indore) में ‘लव जिहाद’ (Love jihad) के खिलाफ ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020’ के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है। यह मामला रावजी बाजार थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है। यहां एक युवक ने अपना धर्म छिपाकर एक हिन्दू लड़की से प्रेम-प्रसंग आगे बढ़ाया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया।
लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता कानून की धारा 3/5 के केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 21 वर्षीय आरोपी युवक फरहान ने राहुल बनकर युवती से दोस्ती की। फिर लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब युवती को राहुल के फरहान होने की सच्चाई पता चली तो उसने थाने में इसकी शिकायत की। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता कानून की धारा 3/5 और आईपीसी की धारा 376 के तहत आरोपी फरहान के खिलाफ केस दर्ज किया है।