दुकान खोल कर सीधे ग्राहक को सामान बेचने पर होगी कार्रवाई
रायपुर।। देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन ने लॉकडाउन के दौरान किराना दुकानों से होम डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए है. जिससे लॉकडाउन में आम जनता को राहत मिल सके.
कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किराना दुकानों से लोगों के घर होम डिलीवरी के माध्यम से घरेलू आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था बनाए. इन नियमो के अनुसार :-
- किराना दुकानों में दुकानदार फोन पर आर्डर प्राप्त कर होम डिलीवरी कर सकेंगे, लेकिन दुकानों को खोल कर दुकान से सीधे नागरिकों को वस्तुओं का विक्रय नहीं कर सकेंगे.
- दुकान खोल कर सीधे ग्राहक को सामान बेचते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी.
- दुकानदार होम डिलीवरी के लिए छोटे वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं. बता दें कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अलग-अलग जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है. हालांकि अब सरकार ने कुछ छूट दिए हैं.