वाहन चेकिंग के दौरान आपकी गाड़ी में कौन-कौन से कागज रखनी जरूरी है?
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वाहन चेकिंग के दौरान आपकी गाड़ी में कौन-कौन से कागज रखनी जरूरी है?

     यूं तो आज के समय में अधिकतर लोगों के पास कोई न कोई गाड़ी होती है। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि आखिर उनकी गाड़ी के लिए कौन-कौन से कागजों की जरूरत होती है। ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागज और इंश्योरेंस के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके पास ये चौथा कागज नहीं होगा, तो भी आपका चालान कट जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस
    गाड़ी चलाने से पहले हर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो यह एक अपराध है, जिसके लिए आपकी गाड़ी का चालान काटा जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए यह जरूरी है कि आपकी उम्र 18 साल से अधिक हो चुकी है यानी कि आप बालिग हों।
गाड़ी के कागज
    किसी भी गाड़ी को खरीदने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में एक दो दिन का वक्त लग सकता है। गाड़ी खरीदने के बाद आपको एक अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है, जिसकी वैधता करीब सप्ताह भर की होती है। इसी अवधि के दौरान आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाकर स्थायी नंबर लेना होता है। किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है।
इंश्योरेंस
    यूं तो इंश्योरेंस यानी बीमा लोगों के फायदे के लिए ही कराया जाता है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है तो भी आपको इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। अगर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं तो आपका चालान भी कट सकता है। आपको बता दें कि बीमा की अवधि 1 साल की होती है, जिसके खत्म होने से पहले ही आपको दूसरा इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी है।
प्रदूषण सर्टिफिकेट
    ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागज और इंश्योरेंस के बारे में तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता है कि उनकी गाड़ी के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी होता है। यह सर्टिफिकेट दिल्ली में तीन महीने के लिए वैध होता है, जो कई सारे पेट्रोल पंप के पास बने प्रदूषण जांच केन्द्र से बनवाया जा सकता है। सर्टिफिकेट अलग अलग राज्यों में अलग अलग नहीं होता है। पूरे देश में एक ही नियम है। BS - IV के पहले वाहन 6 महीने के लिए और उसके बाद के वाहन के लिए 1 साल तक मान्य रहता है ।इसके लिए 50 से 100 रुपए तक खर्च करने होते हैं।
    इन कागजों को आप भारत सरकार द्वारा जारी मपरीवाहन (mparivahan) नामक ऐप पर भी रख और देख सकते हैं और कानूनन ये मान्य है।

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