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6 साल की बच्ची के साथ 41 वर्षीय युवक ने किया रेप, फिर उतारा मौत के घाट

   सूरत/गुजरात।। पुलिस ने 86 दस्तावेज सबूतों और 77 गवाहों के आधार पर दायर की चार्जशीट के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यूएम भट्ट की अदालत ने 41 वर्षीय दोषी युवक मुकेश पांचाल को मौत की सजा सुनाई है। जानकारी अनुसार गुजरात के सूरत में छह साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के एक मामले में एक सत्र अदालत ने शुक्रवार (24 फरवरी) को 41 वर्षीय दोषी को मौत की सजा सुनाई। वही कोर्ट ने सरकार को पीड़ित परिवार को 23.50 लाख रुपए चुकाने के भी आदेश दिए हैं। आरोपी को कतरगाम के पंडोल से 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था।
  दरअसल यह मामला 7 दिसंबर 2022 का है, जब सूरत निवासी एक नाबालिग लड़की अपने घर से अकेली रिहायशी सोसायटी में निकली थी, जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में गला दबा कर उसकी हत्या कर दी। वहीं हत्यारे ने नाबालिग के शव को अपने कमरे में छिपा दिया और वहां से फरार हो गया। 
हत्या कर शव को कमरे में छुपाया
  यह घटना एक आवासीय सोसायटी की बताई जा रही है। घटना के मुताबिक 7 दिसंबर 2022 को बच्ची अपने घर के बाहर अकेली आवारा कुत्तों को बिस्किट खिलाने गई थी। तभी उसी सोसाइटी में रहने वाली 41 वर्षीय दरिंदे युवक ने उसे चॉकलेट का लालच देकर अपने घर ले गया। जिसके बाद आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और बाद में पैंट से उसका गला दबा कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दरिंदे ने शव को अपने ही कमरे में पलंग के नीचे बोरे में छिपा दिया और मौके से फरार हो गया।
  शाम को जब पीड़िता का पिता घर आया तो देखा कि उसकी बेटी वहां नहीं है। जिसके बाद उन्होंने उसी दिन चौक बाजार थाने में शिकायत दर्ज करायी। लड़की के सोसाइटी छोड़ने का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, इसलिए पुलिस ने सोसाइटी में डोर-टू-डोर तलाशी अभियान चलाया। जिसके बाद पुलिस ने घर का ताला देख ताला तोड़ दिया। जिसके बाद कमरे की तलाशी में बेड के नीचे बैग में एक शव मिला। पीड़िता के माता-पिता ने शव की शिनाख्त की।
इन धाराओं के तहत कोर्ट ने सुनाई सजा
   पुलिस ने आरोपी पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 376 (2) (जे) (एल) 376 (2) (जे) (एल) (किसी पर नियंत्रण या प्रभुत्व) के तहत मामला दर्ज किया है। महिला के साथ बलात्कार करने की स्थिति में होना, जबकि बलात्कार गंभीर शारीरिक नुकसान या अक्षमता का कारण बनता है या किसी महिला के जीवन को खतरे में डालता है)। साथ ही धारा 367 (3) (सोलह साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार), धारा 376 (ए), धारा 376 (ए, बी) (बारह साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार की सजा), 342 (दुष्कर्म तरीके से कारावास की सजा) और कई पॉक्सो एक्ट के तहत भी धाराएं लगाई गईं। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को 5 दिन बाद 12 दिसंबर को कतारगाम के पंडोल स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। 
  इस मामले में पुलिस ने इसी साल 2 जनवरी को 86 दस्तावेजी सबूतों और 77 गवाहों के साथ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें से 46 से पूछताछ की गई और एक महिला थी जिसने आरोपी को नाबालिग लड़की के साथ घर जाते देखा था, जिसके आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो न्यायाधीश) यूएम भट्ट की अदालत ने गुरुवार को इस मामले में आरोपी को अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार दिया जिसके बाद शुक्रवार को एक सत्र अदालत ने 41 वर्षीय दोषी को मौत की सजा सुनाई है। 

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