News Today Time Group - Digital News Broadcasting - Today Time Group - Latest News Today News Today: Hindi News Boradcasting Today Group - Real-Time News पूर्व विधायक सहित 6 लोगों को 6 महीने की सजा 500 रुपए का लगा जुर्माना
Headline News
Loading...

Ads Area

पूर्व विधायक सहित 6 लोगों को 6 महीने की सजा 500 रुपए का लगा जुर्माना

11 साल बाद आया फैसला
  भिंड/मध्यप्रदेश।। कानून सभी के लिए बराबर है चाहे कोई अमिर हो या गरीब या फिर कोई विधायक मंत्री भी क्यों ना हो जी हां मध्यप्रदेश के ग्वालियर की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट ने भिंड के पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह और उनके छह समर्थकों को 11 साल पुराने मामले में सजा सुनाई है। यह सजा 6 महीने की सुनाई गई है।
  दरअसल न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट महेंद्र सैनी ने भिंड के पूर्व बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह उनके बेटे पुष्पेंद्र सिंह कुशवाह सहित अन्य लोगों को इस सजा से दंडित किया है। ड्राई डे के दिन लहार क्षेत्र में शराब दुकान से खुलेआम बिक्री होने की सूचना पर पुलिस वहां छापा डालने गई थी। उस समय तत्कालीन आईपीएस अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिंड जयदेवन ए के नेतृत्व में यह टीम रवाना हुई थी। एडिशनल एसपी जयदेवन ए के साथ भी बदसलूकी की गई थी। इस मामले में उनके भी बयान दर्ज किए गए। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर रबूदी सिंह की रिपोर्ट पर शासकीय कार्य में बाधा की एफआईआर की कार्रवाई की गई थी।
  जिसमें बताया गया था कि 8 मार्च 2012 को लहार चुंगी स्थित शराब की दुकान के पास अवैध शराब को पकड़ने की पुलिस कार्रवाई कर रही थी। तभी पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह अपने डेढ़ दर्जन से ज्यादा साथियों के साथ वहां आए और पुलिस को शराब कारोबार और तस्करी की कार्रवाई में अड़चन पैदा की। शासकीय कार्य में बाधा सहित मारपीट करने जैसी धाराओं के तहत पूर्व विधायक नरेंद्र उसके बेटे पुष्पेंद्र सहित राजू सिंह, अरविंद सिंह, छोटे सिंह और राहुल सिंह को मामले में दोषी पाया है।
  उन्हें 6 महीने के कारावास की सजा से दंडित किया एवं सभी पर 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर इन आरोपियों को एक महीने की सजा अतिरिक्त भुगतना पड़ेगी। गौरतलब है कि यह सजा 3 साल से कम है इसलिए सभी को फिलहाल अस्थाई जमानत का लाभ दिया गया है। स्थाई जमानत के लिए उन्हें एक महीने का समय दिया गया है। इस मामले में अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जानकारी धर्मेंद्र शर्मा- शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर ने दी है।




(कर्ण मिश्रा)

Post a Comment

0 Comments