Latest News Today: Breaking Digital News in Hindi and English News Today: Your Daily Source for Time-Sensitive Updates Real-Time News Today: Hindi and English Updates at Your Fingertips हनुमान मंदिर को 1.50 करोड़ का आयकर नोटिस, जांच की भी दी वार्निंग
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हनुमान मंदिर को 1.50 करोड़ का आयकर नोटिस, जांच की भी दी वार्निंग

  इंदौर/मध्य प्रदेश।। चौकाने वाली खबर इंदौर से है, यहां के सुप्रसिद्ध भगवान रणजीत हनुमान मंदिर को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में मंदिर प्रबंधन ने एक करोड़ 50 लाख रुपये एक साथ डिपॉजिट किये थे तथा 15 लाख रुपये की एफडी कराई थी।
  बैंक से 10 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की जानकारी सीधे इनकम टैक्स विभाग को जाती है। इसी संबंध में यह नोटिस आयकर विभाग ने मंदिर को जारी किया है। 
क्यों न आपके रिटर्न की जांच की जाए
  इस नोटिस में कहा गया है कि “क्यों न आपके रिटर्न की जांच की जाए। आपने यह लेन-देन किया है। उचित कारण न मिलने पर रिटन को खोलकर जांच की जायेगी।” हालांकि मंदिर प्रवंधन ने इस नोटिस का जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले ओरछा मंदिर को भी इनकम टैक्स का रिटर्न प्राप्त हुआ था। वे सभी मंदिर जो दान लेते हैं तथा चेरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। उन सभी को इस प्रकार के नोटिस आ रहें हैं।
एक ओर नोटिस आने की आशंका
  मंदिर प्रवंधन को अभी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर नोटिस आने की आशंका है। इस समय के दौरान भी मंदिर के खातों में काफी ट्रांजेक्शन हुए थे। हालांकि वित्तीय वर्ष 2020-21 से यह नोटिस नहीं आ पाएंगे।
मंदिर ने खुद को कराया चेरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड
  अब आगे कोई अन्य नोटिस न आने का कारण यह ही कि मंदिर ने खुद को चेरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड करा लिया है। जिसके चलते अब मंदिर में दान दी जाने वाली राशि पर टैक्स नहीं लग सकेगा। जिला प्रशासन ने मंदिर की सात सदस्य टीम का गठन किया है। अब इसको आयकर एक्ट की धारा 12A के तहत टैक्स में छूट मिल चुकी है। अब यदि दानदाता चेक से पेन नंबर देते होते दान करते हैं तो उन्हें भी धारा 80G के तहत टैक्स में छूट मिलेगी।

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