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महंगाई राहत कैंप का आयोजन, इन 10 योजनाओं के लिए किया जाएगा रजिस्ट्रेशन

  उदयपुर/राजस्थान।। राजस्थान सरकार द्वारा संपूर्ण राजस्थान भर में 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों में लगातार बढ़ रही महंगाई को रोकने का प्रयास राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है। जिसमें 10 विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता को दिया जाएगा। उसी के अंतर्गत उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे में 24 अप्रैल 2023 सोमवार को इस कैंप का उद्घाटन वल्लभनगर विधानसभा की विधायक महोदया प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत ने नगर पालिका परिसर में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया। 
  समारोह को संबोधित करते हुए विधायक महोदया ने शिविर में मिलने वाले लाभ की जानकारी दी। वहीं आमजन से शिविरों में आकर अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया और कहा कि महंगाई राहत शिविरों से लोगों को निशुल्क बिजली, चिरंजीवी बीमा योजना, पेंशन योजना और उज्जवला योजना सहित अन्य कई योजनाओं में अनेक प्रकार के लाभ मिलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना की शुरुआत आज प्रातः 10:00 बजे सांगानेर जयपुर से की तथा इन योजनाओं का लाभ उठाने का आमजन से आह्वान किया।
इन 10 योजनाओं के लिए किया जाएगा रजिस्ट्रेशन 
1. मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर.
2. मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली.
3. मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली.
4. मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को हर महीने अन्नपूर्णा फूड पैकेट.
5. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा में 100 दिन पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार.
6. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष में 125 दिन काम का अवसर.
7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हर महीने न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन और हर वर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि.
8. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किए जाएंगे.
9. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किए जाएंगे.
10. मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40 हजार रुपये का बीमा कवर.

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